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जानलेवा हमले के दोषी को सुनाई 5 साल कठोर कारावास की सजा

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

‘ जानलेवा हमले के दोषी को सुनाई 5 साल कठोर कारावास की सजा

अलीगढ़ के थाना जवां इलाके के बरौली में चाय पीने के दौरान इंद्रपाल पुत्र प्रभु सिंह निवासी गांव श्यामपुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ( गैंगस्टर एक्ट ) संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने दोषी धर्मेंद्र को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 11000 रुपए से दंडित किया है । साथ ही जुर्माने की राशि से 75 फ़ीसदी रकम पीड़ित को देने का आदेश दिया है । घटना 8 जुलाई 2015 की है । पीड़ित घरेलू सामान लेने बरौली आए थे और रामपाल सिंह वर्मा की दुकान पर चाय पी रहे थे । इसी दौरान धर्मेंद्र ने पुरानी रंजिश में प्रहार कर इंद्रपाल का सिर फोड़ दिया था । उक्त जानकारी एडीजीसी केएम जोहरी ने दी ।

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